Civil Law

Sec 182 to 185 of Indian Contract Act
Indian Contract Act, Civil Law

Sec 182 to 185 of Indian Contract Act/अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा धारा 182 से 185 भारतीय संविदा अधिनियम

आज हम जानेगें की अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा के बारे ओर्यः जानेंगें की अभिकर्ता कैसे नियुक्त किया जा सकता

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